शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद, नाईट कर्फ्यू समेत बिहार सरकार ने किए अन्य ऐलान

शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद, नाईट कर्फ्यू समेत बिहार सरकार ने किए अन्य ऐलान

बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है| कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फैसला लिया है|

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में कोरोना प्रतिदिन बढ़ रहा है| आज बिहार में 8690 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा है|

बिहार के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 मई तक सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे इसके अतिरिक्त इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी| हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा|

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान 15 मई तक बंद रहेंगे| रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हर जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा|

अभी तक दुकानों को 7 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया था लेकिन अब शाम 6 बजे तक दुकानों को बन्द करने का आदेश दिया गया है| फल-सब्जी की दुकान, मंडी, मांस-मछली समेत सभी तरह की दुकानें जो पहले 7 बजे बंद की जाती थीं अब उन सभी दुकानों को 6 बजे ही बंद कर दी जाएंगी|

राज्य के सभी जिलों में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेंगी| इसके अतिरिक्त जिला अधिकारियों को धारा 144 लगाने की छूट दे दी गई है| जिला में जरुरत के हिसाब से किसी भी इलाके में इस धारा का उपयोग जिला अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है|

जिला प्रसाशन को धारा 144 लागू कर भीड़ नियंत्रण का अधिकार दिया गया है| परिवहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस को प्रतिबन्ध से छूट रहेगी। निर्माण कार्य और आद्योगिक क्षेत्रों में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा|

इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा|

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सभी चिकित्सा कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान 15 मई तक बंद रहेंगे|

अब आप रेस्टॉरेंट एवं ढाबों में बैठकर खाना नहीं खा पायेंगे| हालाँकि होम डिलीवरी एवं टेक अवे की मंजूरी दी गई है|

शादी-विवाह, अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध में शामिल होने वाली संख्या को कम किया गया

पिछले आदेश के अनुसार शादी-विवाह, श्राद्ध में 200 जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी थी लेकिन अब इस संख्या को आधा कर दिया गया है|

अब शादी-विवाह, श्राद्ध में 100 जबकि अंतिम संस्कार में 25 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी गई है|

स्वास्थ्य केंद्रो एवं अनुमंडल अस्पतालों की व्यवस्था में होगा सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेन्मेंट जोन बनाया जाएगा| इसमें संक्रमित व्यक्ति के इलाज की सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी|

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया की मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी| अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा| उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन के व्यक्ति की रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी|

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