डेहरी शहर में प्रशासन ने 13 दुकानों को किया सील व 7 दुकानों पर लगाया जुर्माना
बिहार सरकार ने चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद 9 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है| अनलॉक प्रक्रिया शुरू होते ही दुकानों/प्रतिष्ठानों के खोलने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है| हालाँकि अभी भी जरूरी एवं आवश्यक सेवा से सम्बंधित दुकानों को ही प्रतिदिन खोलने की अनुमति है|
जबकि अन्य दुकानों को एक दिन बीच करके खोलने की अनुमति दी गई है| अगर हम रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल की बात करें तो यहाँ भी दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और उसके खुलने के लिए अलग अलग दिन निर्धारित की गई है और आवश्यक सेवा वाली दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बुधवार को बंद रखने के लिए आदेश निर्गत किए गए है|
जबकि सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति है|
इस खबर को भी पढ़ें:- डेहरी अनुमंडल में किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी, डीएम ने जारी किया शेड्यूल
आज डेहरी शहर में अनुमंडल प्रशासन एवं नगर परिषद प्रसाशन ने पाया कि जिन दुकानों को आज (गुरुवार) के दिन खोलने की अनुमति नहीं है उन दुकानों को भी खोला गया है| कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन मामलें में प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्यवाई करते हुए डेहरी शहर के 13 दुकानों को सील कर दिया है और 7 दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया है|
डेहरी अनुमंडलाधिकारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक की संयुक्त टीम ने अन्य पदाधिकारियों के मिलकर इस कार्यवाई को अंजाम दिया है|
डेहरी शहर में निम्नलिखित 13 दुकानों को किया गया सील
1. सुहागन अलंकार ज्वेलर्स, डेहरी बाजार
2. आर्या इलेक्ट्रॉनिक्स, डेहरी बाजार
3. मुन्ना बर्तन भण्डार, डेहरी बाजार
4. माँ बर्तन भंडार, डेहरी बाजार
5. लक्की बर्तन भण्डार, डेहरी बाजार
6. कामधेनु स्वीट्स, डेहरी बाजार
7. राजनन्दनी स्वीट्स, डेहरी बाजार
8. कामधेनु ड्राई फ्रूट्स, डेहरी बाजार
9. मुस्कान इंटरप्राइजेज, स्टेशन रोड
10. संतोष स्वीट्स, स्टेशन रोड
11. गीतांजलि मोबाइल शॉप, स्टेशन रोड
12. सिन्हा कम्युनिकेशन, स्टेशन रोड
13. रोहतास इंटरप्राइजेज, स्टेशन रोड
निम्नलिखित सात दुकानों पर लगाया गया जुर्माना
1. तनिष्का ज्वेलर्स, डेहरी बाजार (2000 रूपए जुर्माना)
2. पुजा ज्वेलर्स, बाबूगंज मोड़ (1000 रूपए जुर्माना)
3. स्वर्ण वाटिका ज्वेलर्स, बाबूगंज मोड़ (1000 रूपए जुर्माना)
4. गोकुल मिष्ठान, डेहरी बाजार (1000 रूपए जुर्माना)
5. मधुपर्क स्वीट्स, थाना चौक (2000 रूपए जुर्माना)
6. अटैची सेंटर, थाना चौक (2000 रूपए जुर्माना)
7. भारत फर्नीचर, पाली रोड (2000 रूपए जुर्माना)
Follow Us On Facebook/Instagram/Twitter
फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े-> Facebook
इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े-> Instagram
ट्विटर पर हमारे साथ जुड़े-> Twitter