मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत युवाओं को व्यवसाय हेतु मिलेंगे 10 लाख रूपए

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत युवाओं को व्यवसाय हेतु मिलेंगे 10 लाख रूपए

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) के अंतर्गत पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के युवाओं को भी उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रूपए की राशि बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें 5 लाख रूपए अनुदान के रूप में दिए जायेंगें एवं शेष 5 लाख रूपए मात्र एक प्रतिशत के ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसे 7 वर्षों यानि 84 सामान किस्तों में चुकाना होगा|

इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा|

इससे पहले वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बिहार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति युवा एवं युवतियों के लिए लाया गया था| करीबन दो साल बाद वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को भी शामिल कर लिया गया था|

अब जून 2021 में सभी वर्गों के युवाओं एवं युवतियों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लागू कर दिया गया है|

योजना का लाभ उठाने के लिए होनी चाहिए निम्नलिखित योग्यताएं

1. लाभुक बिहार के स्थानीय निवासी हो|

2. सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष हो|

3. कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो|

4. 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के बीच हो|

5. उद्योग इकाई नई होने के साथ-साथ प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो|

6. प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है|

7. प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो|

अगर आपके पास भी उपरोक्त सभी योग्यताएँ है तो आप भी इस लाभ उठा सकते है|

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किए वेब पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा| ध्यान रखें इस योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है| इच्छुक युवाओं को दिनांक 18 जून 2021 से 17 सितम्बर 2021 तक आवेदन करना होगा|

आवेदन एवं अधिक जानकारी के लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अधिकृत वेब पोर्टल लिंक पर क्लिक करें :- https://udyami.bihar.gov.in/

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना:- आवेदन के दौरान निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स को करना होगा अपलोड

1. स्थायी निवास प्रमाण पत्र

2. मैट्रिक प्रमाण पत्र ( जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)

3. इंटरमीडिएट या समकक्ष प्रमाण पत्र

4. जाति प्रमाण पत्र ( पिता के नाम से )

5. आधार कार्ड

6. पैन कार्ड

7. फोटो ( नवीनतम पासपोर्ट साइज )

8. हस्ताक्षर

9. करेंट खाता (Current Account) निर्गत की तिथि 13 मई 2021 के बाद का साक्ष्य के साथ|

योजना का लाभ परिवार में से किसी एक सदस्य को ही दिया जायेगा| इस योजना के अंतर्गत यदि आपका चयन होता है तो उद्योग के लिए स्वीकृत की गई राशि को अधिकतम दो किश्तों में भुगतान कर दिया जाएगा| इसके साथ-साथ लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25000 रूपए की राशि खर्च की जाएगी|

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सम्बंधित विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 1800 345 6214 पर प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है|

इस खबर को भी पढ़ें:- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना – उद्योग के लिए सरकार देगी 10 लाख रूपए की राशि

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