हाई कोर्ट के फटकार के बाद बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान

हाई कोर्ट के फटकार के बाद बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान

कोरोना महामारी से लड़ने के मामले में बिहार सरकार की कार्यशैली पर पटना हाई कोर्ट पिछले कुछ दिनों से काफी नाराज था एवं सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहें थे|

इसी क्रम में पटना हाई ने बीते कल बिहार सरकार से भी कहा था की राज्य में आज लॉकडाउन लगेगा या फिर कोर्ट ही कोई फैसला सुना दें| आपको बता दें पिछले काफी समय से IMA के द्वारा भी बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही थी|

आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है|

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा, ‘कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया, इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis management Group) को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है.’

lockdown in bihar

लॉकडाउन के दौरान किन चीजों पर होगा प्रतिबन्ध और किन पर मिलेगी छूट, यहाँ पढ़ें

Lockdown Guidance in Bihar:-लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस आपूर्ति, विभाग स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग जैसे कार्यालयों पर ये नियम नहीं लागू होगा|

इसके अलावा अस्पताल और नर्सिंग होम, दवा दुकानें, मेडिकल लैब जैसी आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होंगी| लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार के ने वाणिज्य व अन्य निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है| जबकि बैंकिंग, बीमा, एटीएम जैसे प्रतिष्ठान नहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा|

इसके साथ ही सभी प्रकार की निर्माण इकाइयों का कार्य भी पहले की तरह जारी रहेगा| इसके अलावा ई-कॉमर्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवाएँ, कृषि सम्बंधित कार्य, निजी सुरक्षा सेवाएँ, पेट्रोल पंप, एलपीजी प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ पर कोई रोक नहीं लगेगी|

आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंंगी| यानि इन चार घंटों के भीतर ही आपको इन चीजों की खरीदारी कर लेनी होगी|

सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से पैदल सहित अन्य तरह का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा| इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर भी परिचालन पर रोक रहेगी|

हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे| एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये|

आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा| जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी| अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी. 

सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी|

रेस्टोरेंट औऱ खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी| सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है|

सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे| सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे| सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा|

शादी-ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात जुलूस नहीं होगा| शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी| शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे|

अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे|

गरीबों के लिए राहत भरी खबर

राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को सुविधा देने का भी एलान किया है| उन्हें मई महीने का राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगा| वहीं जिलों में सामुदायिक किचन चलाये जायेंगे जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जायेगा|

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