लॉकडाउन उल्लंघन मामले में डेहरी के 15 दुकानों को किया गया सील
कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु राज्य सरकार एवं जिला अधिकारी द्वारा जरूरी दिशा-निर्देश को जारी किया गया था जिसमें यह साफ-साफ बताया गया की किन दुकानों को खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है। इसके बावजूद डेहरी शहर में गैर जरूरी दुकानों को खोला जा रहा था।
बाजार में भीड़ भाड़ को कम करने हेतु सुबह 6 से 10 बजे तक सिर्फ चार घंटों के लिए खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति है| जिसमें फल-सब्जी, अंडे, मीट-मछली, दूध, पीडीएस एवं किराना की दुकानें शामिल है|
इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री, निर्माण सम्बन्धी हार्डवेयर तथा बीज की दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 10 बजे तक (चार घंटे) तक खोलने की अनुमति है| इसके अतिरिक्त अन्य सभी गैर जरुरी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया था|
इस दौरान कुछ समय के लिए ये सभी दुकानदार प्रशासन की आंखों में धूल झोकनें में कामयाब भी हुए। लेकिन आज डेहरी प्रशासन ने कड़ी कार्यवाई करते हुए शहर के अलग-अलग स्थानों पर 15 दुकानों को सील कर दिया है।
हालांकि इससे पहले भी डेहरी नगर प्रशासन द्वारा कुछ दुकानों को सील किया जा चूका है और कुछ दुकानों से चालान भी काटा गया है लेकिन इसके बावजूद भी दुकानदार दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहें है|
डेहरी शहर के मोहन बिगहा, न्यू डिलियां, कैनाल रोड, पाली रोड एवं डेहरी बाजार से 15 दुकानों सील किया गया और दो दुकानों से 3500 रूपए का चालान भी कटा गया|
डेहरी नगर प्रशासन द्वारा सील गई दुकानों में ज्यादातर कपड़े, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स और मोबाइल की दुकानें शामिल है| इस कड़ी कार्यवाई के बाद डेहरी नगर प्रशासन द्वारा डेहरी शहर में मार्च कर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई|
इस मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् कुमार ऋत्विक, अंचलाधिकारी अनामिका कुमारी सिटी मैनेजर नगर परिषद मनोज भारती अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे|
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