‘अनलॉक’ बिहार : स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, धार्मिक स्थल, पार्क व मॉल खोलने का आदेश जारी

‘अनलॉक’ बिहार : स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, धार्मिक स्थल, पार्क व मॉल खोलने का आदेश जारी

आज बुधवार को पटना में अनलॉक प्रक्रिया के अगले चरण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना संक्रमण की स्तिथि की समीक्षा की गई और और स्तिथि में सुधार देखते हुए निर्णय भी लिया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट की इस बैठक के बाद बिहार में अनलॉक-6 की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा ट्विटर के माध्यम से किया गया।

ट्विटर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे।

जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे।

सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय (पहली से बारहवीं कक्षा तक) के साथ-साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेंगी।

50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान (आगंतुकों के साथ) खुल सकेंगे। परन्तु तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर हम सभी बिहारवासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतनी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने उपरोक्त बातों को ट्विटर के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी दी है। 26 अगस्त यानि कल से लेकर 25 सितम्बर तक इस दिशा निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य है।

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मुख्यमंत्री नितीश कुमार

अनलॉक-6 में छूट जरूर मिली है लेकिन सावधानी बरतनी अभी भी जरुरी

गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किये गए नए दिशा निर्देश में यह भी लिखा है कि दुकानों/प्रतिष्ठानों में कोविड से बचने हेतु मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का प्रयोग, सामाजिक दुरी व सभी कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा।

शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खोले जाएंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा। कोचिंग संस्थानों में केवल टिका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति रहेगी।

सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति व कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जा सकेगा।

धार्मिक स्थल, पार्क व उद्यान, शॉपिंग मॉल में सम्बंधित प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों द्वारा मास्क पहनना, सामाजिक दुरी समेत कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए|

शादी विवाह का समारोह कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जा सकेगा लेकिन अभी भी बारात जुलुस व डीजे की अनुमति नहीं मिली है। इसके साथ साथ विवाह की सुचना कमसे कम तीन दिन पहले नजदीकी थाने में देना होगा।

अगर संक्षेप में कहा जाए तो लगभग सभी चीजों को सामान्य किया जा रहा है लेकिन मास्क पहनना, सामाजिक दुरी का पालन समेत कोविड से सम्बंधित तमाम नियमों का पालन करना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। इसके साथ साथ सभी लोगों को टीका लगाने पर भी जोर दिया गया है।

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