18 अप्रैल तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थाएं, शाम 7 बजे के बाद दुकानें होगी बंद
पुरे देश समेत बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थाएं 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिये गए हैं| इसके साथ ही 30 अप्रैल तक राज्य में सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुला रखने का आदेश दिया गया है| शाम 7 बजे के बाद मार्केट, शोरूम समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी|
इन सभी फैसलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शुक्रवार को एक अहम बैठक में लिया है| 4 से 5 दिनों के भीतर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी| कोरोना का कहर राज्य में लगातार बढ़ रहा है| इसके रोकथाम हेतु राज्यपाल स्तर पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक होगी|
पुरे राज्य में सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे| दुकानदार और ग्राहक के लिए सेनेटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जबकि मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा| होटल, ढाबा में 25 फीसदी लोग ही बैठ कर खाना खा पाएंगे|
सिनेमा हॉल में 50 फीसदी लोगों के बैठने की इजाजत होगी| प्राइवेट कार्यालय को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है| इसके अलावे सरकारी दफ्तरों में भी सिर्फ 33% की कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। ये नियम औधोगिक प्रतिष्ठानों में यह लागू नही होगा| अंतिम संस्कार में 50 लोग और शादी समारोह और श्राद्ध में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति दी गई है| धार्मिक स्थलों को भी आम लोगों के लिए बंद रखे जाने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक टीम को इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है।
सभी प्रकार की सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है| लेकिन फ़िलहाल इस उच्चस्तरीय मीटिंग में लॉकडाउन की कोई चर्चा नहीं की गई है|
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