बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा, नए गाइडलाइन्स से व्यापारियों को मिली राहत

बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा, नए गाइडलाइन्स से व्यापारियों को मिली राहत

आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद चौथे चरण के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है| इससे पहले बिहार सरकार ने अभी तक, 5 मई से 1 जून तक तीन चरणों में लॉकडाउन लगाया था|

बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है| इस दौरान तमाम प्रतिबंधों के कारण ही आज राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 20,000 के नीचे आ चुकी है|

चौथे चरण में लॉकडाउन 2 जून से 8 जून तक लागू तक लागू रहेगा| हालाँकि इस बार लॉकडाउन के दौरान दिशा-निर्देशों (गाइडलाइन्स) में कई बदलाव किए गए है| जिससे विशेषकर व्यापारियों को पहले के मुकाबले काफी राहत मिलेगी|

लॉकडाउन 4.O :- बिहार सरकार के नए गाइडलाइन्स से व्यापारियों को मिली राहत की सांस

वर्तामन समय में लगाए गए प्रतिबंधों में कुछ संशोधन किया गया है जो कुछ इस प्रकार है:

1. सभी सरकारी कार्यालयों को 25 प्रतिशत उपस्तिथि के साथ शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है जबकि सभी गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे|

2. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच करके यानि एकान्तर दिवस (alternate days) पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे| किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी इसका आदेश जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा|

3. बीज, कीटनाशक, उर्वरक और कृषि यंत्रो से सम्बंधित दुकानें समेत आवश्यक खाद्य सामग्री एवं फल, सब्जी, मांस-मछली, अंडा, दुध एवं पीडीएस की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जाएंगे|

इस खबर को भी पढ़ें:- डेहरी अनुमंडल में किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी, डीएम ने जारी किया शेड्यूल

अधिक भीड़-भाड़ न हो इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा दुकानों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किया जाएगा|

4. सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद करने समेत अन्य क़ानूनी कार्यवाई की जाएगी|

  • दुकानों/ प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा|
  • दुकानों/ प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दूकानदार, कर्मियों एवं ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए सैनिटाइज़र की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए|
  • दुकानों/ प्रतिष्ठानों के परिसर में सामाजिक दुरी ( दो गज दुरी) का पालन करना होगा, जिसके लिए सफ़ेद गोलाकार चिन्ह बनाए होने चाहिए|

इसके अतिरिक्त अन्य सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी|

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