सावधान! सड़क पर गंदगी फ़ैलाने वालों से डेहरी नगर परिषद् वसूलेगा जुर्माना

सावधान! सड़क पर गंदगी फ़ैलाने वालों से डेहरी नगर परिषद् वसूलेगा जुर्माना

डेहरी शहर को सुन्दर व स्वच्छ बनाने एवं “क्लीन डेहरी, ग्रीन डेहरी” के सपनों को साकार करने के लिए डेहरी डालमियानगर नगर परिषद् द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सड़क पर एवं खुले में कचरा फ़ैलाने वाले लोगों पर कार्यवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा|

डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ऋत्विक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में गंदगी फैलाने, कचरा डंप करने तथा सड़क अवरुद्ध करने पर नगर परिषद द्वारा कार्यवाही की जाएगी। 

आपको बता दें कि एक वर्ष पूर्व डेहरी डालमियानगर नगर परिषद् बोर्ड ने शहर में सड़क एवं खुले स्थान पर गन्दगी फ़ैलाने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया था| इस निर्णय के बाद नगर परिषद् ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) की योजना को नगर विकास विभाग को भेजा गया था जिसकी मंजूरी अब नगर परिषद् को मिल चुकी है|

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अनुमोदित कर विभाग ने जारी कर इसे नियमावली का रूप दे दिया है और शहर के अलग-अलग स्थानों एवं संस्थान द्वारा कूड़ा-कचरा फेकने वालों पर जुर्माना राशि को निर्धारित कर दिया गया है|

डेहरी नगर परिषद्

डेहरी शहर में अब नगर परिषद् द्वारा रखे गए डस्टबिन में ही कूड़ा-कचरा को डालना होगा| नगर परिषद् के इस निर्णय के बाद आने वाले समय में शहर की सड़कें पहले की तुलना में ज्यादा साफ़ दिखाई देंगी|

डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद् इस नियम को 15 जून से लागू करेगा इसलिए अब गंदगी फ़ैलाने वाले लोगों को सावधान हो जाने की जरुरत है अन्यथा आपको भी जुर्माना देना पड़ सकता है|

हालांकि नगर परिषद् नियम लागू करने से पहले जुर्माना राशि को लेकर पोस्टर, बैनर एवं माइकिंग के द्वारा शहर के लोगों जागरूक करेगा इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी|

डेहरी-डालमियानगर द्वारा निर्धारित किया गया जुर्माना राशि, 200 से लेकर अधिकतम 5000 रूपए तक देना होगा जुर्माना

1. शहरवासियों द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा-कचरा फेंकने पर 300 रूपए

2. दुकानदारों द्वारा सड़क या सार्वजनिक स्थान पर गन्दगी फ़ैलाने पर 450 रूपए

3. होटल द्वारा खुले स्थान पर कचरा डंप किये जाने पर 1000 रूपए

4. औद्योगिक संस्थानों द्वारा खुले में कचरा फ़ैलाने पर 2000 रूपए

5. मिठाई, चाट, पकौड़ा, गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फूड, स्टॉल, आइसक्रीम, ईख का जूस विक्रेता, फुटपाथी विक्रेता एवं सब्जी दुकानों पर खुले में कचरा फ़ैलाने पर 200 रुपए

6. गोबर एवं डेयरी से संबधित कचड़े को सार्वजनिक स्थान पर डंप करने पर 500 रूपए

7. निर्माण कार्य या विनाश की हुई कचड़े को डंप करने पर 1500 रूपए

8. मीट दूकान, मछली विक्रेता,अंडा विक्रेता द्वारा सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर रक्त, हड्डी, पंख, चमड़ा, अंडा खोल या मृत पशुओं के अन्य अपशिष्ट फेंकने पर 1000 रूपए

9. सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर मृत पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सूअर आदि को फेंकने पर 2000 रूपए

10. सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर मैरेज हॉल द्वारा कूड़ा-कचरा डंप करने पर 2000 रूपए

11. हाउसिंग, सोसायटी, कॉलोनी, अपार्टमेंट इत्यादि द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट फैलाने या जमा करने पर 2000

12. क्लब, सिनेमा हॉल, कम्युनिटी हॉल, आदि द्वारा सड़कों या खुलें में अपशिष्ट फैलाने पर 1500 रुपए

13. हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब आदि द्वारा बायो मेडिकल अपशिष्ट यदि नगर पालिका अपशिष्ट में मिलाने पर 5000 रूपए

14. यदि खुले स्थान पर कोई ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) जलाता है तो उसे 5000 रूपए जुर्माने के रूप में देना होगा|

उम्मीद है कि डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद् के द्वारा सड़कों एवं गलियों में प्रयाप्त मात्रा में डस्टबिन रखी जायेगी और इसके साथ आम नागरिक भी इसका सही इस्तेमाल कर अपने शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में सहयोग करेंगे अन्यथा जुर्माना का भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा|

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