बिहार में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा, सीएम ने किया ऐलान

बिहार में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा, सीएम ने किया ऐलान

कोरोना संक्रमण के मामले जब काफी तेजी से बढ़ रहें थे तब बिहार सरकार ने इसी महीने 5 मई को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था| उस समय हालात को देखते हुए 15 मई तक ही लॉकडाउन को लगाया गया था| लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है|

राज्य सरकार का कहना है कि लॉकडाउन का असर सभी जिलों में काफी सकारात्मक रहा है और संक्रमण दर में काफी कमी देखने को मिली है| इससे पहले पटना जिला प्रशासन ने सरकार को 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था|

मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने ट्वीट के जरिये बताया कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

लॉकडाउन बढ़ने के बाद दिशा-निर्देशों में भी बदलाव किये गए है

बिहार सरकार द्वारा जारी किये गए नए दिशा-निर्देशों (New Corona Guidelines in Bihar) के मुताबिक बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दुकानों को खोलने के नियम में बदलाव किया है|

बिहार सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानों को दो भागों में बांटा है| सीएम नीतीश की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकानों को खोला जा सकता है|

इससे पहले शहरी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजात थी| इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी।

बिहार सरकार ने ये नियम आवश्यक चीजों की दुकानों के लिए बनाया है जिसमें सब्जी, अंडे, मीट-मछली और दूध एवं अन्य खाद्य-सामग्री की दुकानें शामिल हैं|

इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री, निर्माण सबंधी हार्डवेयर तथा बीज एवं खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 से 10 बजे पूर्वाहन तक खुली रह सकती है|

लीची और आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को खोलने की अनुमति दी गई है|

शादी-विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी बड़े बदलाव किये गए है| अब सिर्फ 20 लोगों को ही शादी में शामिल होने की अनुमति दी गई है| इसमें कोई बैंड बाजा/ डीजे या बारात जुलूस नहीं होगा| शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी

अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे|

इसके अतिरिक्त अन्य सभी पाबंदियाँ पहले की तरह की होंगें|

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