मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना – उद्योग के लिए सरकार देगी 10 लाख रूपए की राशि

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना – उद्योग के लिए सरकार देगी 10 लाख रूपए की राशि

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ( Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana)

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है| बिहार के मुख्यमत्री ने महिलाओं को उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ कर दिया है|

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत अब सभी वर्ग की महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रूपए की राशि बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें 5 लाख रूपए अनुदान के रूप में दिए जायेंगें एवं शेष 5 लाख रूपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसे 7 वर्षों यानि 84 सामान किस्तों में चुकाना होगा|

आपको बता दें कि सबसे पहले वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बिहार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति युवा एवं युवतियों के लिए लाया गया था| करीबन दो साल बाद वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को भी शामिल कर लिया गया था|

योजना का लाभ उठाने के लिए होनी चाहिए निम्नलिखित योग्यताएं

1. लाभुक बिहार के स्थानीय निवासी हो|

2. महिला/ट्रांसजेंडर वर्ग के अंतर्गत हो|

3. कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो|

4. 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के बीच हो|

5. उद्योग इकाई नई होने के साथ-साथ प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो|

6. प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है|

7. प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो|

अगर आपके पास भी उपरोक्त सभी योग्यताएँ है तो आप भी इस लाभ उठा सकते है|

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किए वेब पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा| ध्यान रखें इस योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है|

इच्छुक युवतियों को दिनांक 18 जून 2021 से 17 सितम्बर 2021 तक आवेदन करना होगा|

आवेदन करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अधिकृत वेब पोर्टल लिंक पर क्लिक करें :- https://udyami.bihar.gov.in/

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना:- आवेदन के दौरान निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स को करना होगा अपलोड

1. स्थायी निवास प्रमाण पत्र

2. मैट्रिक प्रमाण पत्र ( जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)

3. इंटरमीडिएट या समकक्ष प्रमाण पत्र

4. जाति प्रमाण पत्र ( पिता के नाम से )

5. आधार कार्ड

6. पैन कार्ड

7. फोटो ( नवीनतम पासपोर्ट साइज )

8. हस्ताक्षर

9. करेंट खाता (Current Account) निर्गत की तिथि साक्ष्य के साथ :-

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए दिनांक 17/05/2018 के बाद
  • अति पिछड़ा वर्ग के लिए दिनांक 04/02/2020 के बाद
  • महिला के लिए दिनांक 13/05/2021 के बाद (जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनके लिए दिनांक 18/05/2018 के बाद)
  • युवा के लिए दिनांक 13/05/2021 के बाद

इस योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जाएगा| चयन के बाद आपके उद्योग के लिए स्वीकृत की गई राशि को अधिकतम दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा| इसके साथ-साथ लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25000 रूपए की राशि खर्च की जाएगी|

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